स्वास्थ्य बीमा: हर पॉलिसीधारक को पता होने चाहिए ये 6 अधिकार
स्वास्थ्य पॉलिसी खरीदना आसान है। क्लेम के समय आपकी सुरक्षा इस बात से होती है कि आप अपने अधिकार जानते हैं। IRDAI के स्वास्थ्य बीमा मास्टर सर्कुलर (29 मई 2024) पर आधारित छह बातें आसान भाषा में।
जानने योग्य छह अधिकार
- 30 दिन की फ्री-लुक अवधि: पॉलिसी खरीदने के बाद उसे पढ़ने और पसंद न आने पर लौटाने के लिए 30 दिन मिलते हैं, जैसा बताया गया है। कुछ कटौतियां लग सकती हैं।
- प्रतीक्षा अवधि की सीमा: बीमा कंपनी पहले से मौजूद बीमारियों के लिए 36 महीने से ज़्यादा की प्रतीक्षा अवधि नहीं लगा सकती। 30 दिन की शुरुआती प्रतीक्षा अवधि भी सामान्य है।
- 60 महीने का मोरेटोरियम: लगातार 60 महीने (पांच पॉलिसी वर्ष) पूरे होने के बाद बीमा कंपनी जानकारी न देने के आधार पर क्लेम अस्वीकार नहीं कर सकती, जब तक धोखाधड़ी साबित न हो।
- कैशलेस डिस्चार्ज: अस्पताल का डिस्चार्ज अनुरोध मिलने के 3 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को अंतिम कैशलेस मंज़ूरी देनी होती है, जैसा बताया गया है।
- पोर्टेबिलिटी: आप कंपनी बदल सकते हैं और अब तक की प्रतीक्षा अवधि का क्रेडिट, मौजूदा बीमा राशि तक, नहीं खोते।
- साफ जानकारी: खरीदने से पहले आप ग्राहक सूचना पत्र और पूरी पॉलिसी शर्तें मांग सकते हैं।
खरीदने से पहले सरल सुझाव
- सिर्फ़ बीमा राशि नहीं, बहिष्करण (exclusions), कमरे के किराये की सीमा और उप-सीमाएं भी पढ़ें।
- पहले से मौजूद बीमारियां ईमानदारी से बताएं। छिपाने से क्लेम में परेशानी हो सकती है।
- अपने शहर, जैसे इंदौर, भोपाल या आपके कस्बे में अस्पताल नेटवर्क देखें।
- पॉलिसी, प्रीमियम रसीदें और अस्पताल के कागज़ एक फोल्डर में रखें।
- अगर क्लेम गलत तरीके से अस्वीकार हो, तो पहले बीमा कंपनी के शिकायत अधिकारी को लिखें, फिर बीमा लोकपाल के पास जाएं।
