ईपीएस 2026 में संशोधन: अब ज्यादा कर्मचारी पेंशन सदस्यता के पात्र
क्या बदला
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 सितंबर को कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 में संशोधन को अधिसूचित किया, जो 17 सितंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इससे पेंशन योजना सदस्यता के लिए पात्र कर्मचारियों की एक नई श्रेणी बनती है।
किसे मिलेगा फायदा
जो कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं लेकिन पहले पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते थे, वे अब पेंशन सदस्यता के पात्र होंगे, बशर्ते उनका वेतन सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन सीमा के बराबर या उससे कम हो।
वेतन सीमा वृद्धि से जुड़ा बदलाव
यह बदलाव सरकार के उस फैसले के बाद आया है जिसमें ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी गई, जो 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है — पिछले बारह वर्षों में ऐसा पहला संशोधन, जिससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है।
अंशदान पर असर
17 सितंबर से प्रभावी रूप से, नियोक्ता के अंशदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा, जो ₹25,000 तक के वेतन पर गणना किया जाएगा, पेंशन फंड में जाएगा, जिससे पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन घटक थोड़ा बढ़ जाएगा।
स्रोत: एससीसी ऑनलाइन और अपस्टॉक्स की ईपीएफओ कवरेज रिपोर्ट्स, 25–30 सितंबर 2026।
