अटल पेंशन योजना को मिला विस्तार: कैबिनेट ने 2030-31 तक जारी रखने को दी मंजूरी
कैबिनेट ने क्या मंजूरी दी
केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को जारी रखने के साथ-साथ प्रचार और विकास गतिविधियों तथा गैप फंडिंग के लिए वित्तीय सहायता को 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
अटल पेंशन योजना क्या है
एपीवाई एक सरकार-समर्थित पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाई गई है। यह योगदान राशि और नामांकन के समय उम्र के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद एक गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करती है।
विस्तार क्यों महत्वपूर्ण है
इस विस्तार से यह सुनिश्चित होगा कि प्रचार और आउटरीच गतिविधियों को अगले कई वर्षों तक सरकारी सहयोग मिलता रहेगा, जो असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के बीच नामांकन बढ़ाने में मदद करती हैं जिनके पास अक्सर औपचारिक पेंशन कवरेज नहीं होता।
किसे ध्यान देना चाहिए
जिन कामगारों के पास नियोक्ता-समर्थित पेंशन योजना नहीं है, खासकर 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के कामगार, वे अपने बैंक या डाकघर खाते के माध्यम से एपीवाई में नामांकन के लिए पात्र हैं।
स्रोत: pmindia.gov.in कैबिनेट ब्रीफिंग, सितंबर 2026।
