ऑस्ट्रेलिया के नए स्टूडेंट वीज़ा नियम 2 अक्टूबर से: भारतीय छात्रों को क्या जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलिया के नए स्टूडेंट वीज़ा नियम 2 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं। वर्किंग हॉलिडे मेकर और स्किल्स इन डिमांड वीज़ा धारकों समेत अस्थायी वीज़ा धारक अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर से स्टूडेंट वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और आम तौर पर उन्हें विदेश से आवेदन करना होगा। मौजूदा स्टूडेंट वीज़ा धारकों के लिए दूसरा स्टूडेंट वीज़ा लेना कड़ा हुआ है; कुछ PhD और स्कूल छात्रों, सरकारी स्पॉन्सर्ड छात्रों और कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय चाहने वालों को छूट है।
नॉन-स्कूल अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दूसरे रजिस्टर्ड प्रोवाइडर में जाने से पहले आम तौर पर अपने मुख्य कोर्स के 12 महीने पूरे करने होंगे, जो पहले छह महीने था; यह नियम 30 जून 2027 तक लागू रहेगा। 1 जुलाई 2027 से हायर एजुकेशन से वोकेशनल ट्रेनिंग में जाने के लिए नई ट्रांसफर स्ट्रीम लागू होगी, और छात्रों को आम तौर पर नए प्रोवाइडर में शुरू करने से पहले नया वीज़ा चाहिए होगा।
जून 2026 तक के साल में ऑस्ट्रेलिया के 687,810 अंतरराष्ट्रीय छात्रों में 16% भारतीय थे, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अक्टूबर से पहले दाखिल आवेदनों पर पुराने नियम लागू होंगे। आवेदन से पहले गृह मामलों के विभाग (Department of Home Affairs) की वेबसाइट देखें।
